नगर परिषद् सैलाना में 02 वर्ष पूर्व अन्त्येष्टी सहायता नही मिलने के प्रकरण की आज सी.एम.ओ.. अरूण पाठक द्वारा जाॅच की गई जिसमें उक्त शिकायत / समाचार बिना तथ्य / वास्तविकता के पाये गये। शासन द्वारा संबल योजना में शिकायतकर्ता के परिवार मे मृत्यु 11 मई 2018 में बताया गया उक्त दौरान शासन द्वारा उक्त योजना में पंजीकृत श्रमिक के परिवार के आश्रित माता / पिता की मृत्यु होने पर अन्त्येष्टी सहायता का प्रावधान नही था।
म.प्र. शासन श्रम विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 739 दिनांक 10 जुलाई 2018 से संबल योजना 2018 के अन्तर्गत संचालित अन्त्येष्टी सहायता योजना में आंशिक परिर्वतन किया गया जिसमें पंजीकृत श्रमिक के परिवार के किसी सदस्य अथवा उसके आश्रित माता पिता जहाॅ वो पृथक से पंजीकृत श्रमिक नही है कि मृत्यु होने पर पंजीकृत श्रमिक को उनकी अन्त्येष्टी के लिये रू. 5000/- की सहायता दी जावेगी। जो उक्त आदेश 10 जुलाई से ही निकाय में प्रभावशील है।
एक विज्ञप्ति में सी.एम.ओ. श्री पाठक द्वारा प्रेस / गुप्रो से अपील की है कि किसी संस्था के समाचार प्रकाशन / गुप्रो में चलाने के पूर्व प्रकरण की वास्तविकता के पश्चात् ही प्रकाशन करने का कष्ट करें ।
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